ब्यूरो चीफ आर एल पांडेय
लखनऊ। थाना मडियांव की पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 472/2024 धारा 70(1)/74 भारतीय न्याय संहिता के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए घटना में प्रयुक्त वाहन/कार को बरमाद किया गया। घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 05.08.2024 को आवेदिका उम्री करीब 26 वर्ष द्वारा बावत आवेदिका के फेसबुक दोस्त आशुतोष रस्तोगी व उनके दोस्तो द्वारा घर से बहला फुसला कर गाडी में बैठाकर छेड़खानी करना व अज्ञात जगह पर ले जाकर जबरन बलात्कार करने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 472/2024 धारा 70 (1)/74 भारतीय न्याय संहिता बनाम आशुतोष रस्तोगी पुत्र माता प्रसाद रस्तोगी निवासी खमरिया पंडित खीरी व उसके कुछ साथी नाम पता अज्ञात के पंजीकृत किया गया। दिनांक 06.08.2024 को थाना मडियांव की पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम तलाश वांछित, वारण्टी व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति में ताडीखाना पर मौजूद थी कि जरिए मुखविर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 472/24 धारा 70(1)/74 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त आशुतोष रस्तोगी पुत्र माता प्रसाद रस्तोगी निवासी ग्राम खमरिया पंण्डित थाना खमरिया जिला लखीमपुर खीरी उम्र करीब 28 वर्ष को मडियांव पुल के नीचे चन्द्रा ढाल की तरफ मुखविरखास द्वारा बताये गये अपनी इओन कार कार में बैठे व्यक्ति को पकड़ लिया गया।
पकड़े गये व्यक्ति को कारण गिरफ्तारी बताते हुये मु0अ0सं0 472/24 धारा 70(1)/74 बीएनएस में समय करीब 15.35 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया तथा घटना में प्रयुक्त हुंडई इओन कार नं0.UP 32 GT 4674 को मुकदमा उक्त में दाखिल कर थाना प्रागंण में खड़ा किया गया। दौराने गिरफ्तारी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया।
विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।