महमूद आलम
BARABANKI जिले में मत्स्य संसाधनों के संरक्षण और मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रशासन ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह के निर्देश पर जनपद की सभी नदियों एवं बहती जलधाराओं में 1 जून 2026 से 31 अगस्त 2026 तक मछली पकड़ने और किसी भी प्रकार की घेराबंदी (बाड़े) लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।
मत्स्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह कदम मछलियों के प्रजनन काल को सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है, जिससे जलाशयों में मत्स्य संपदा का संरक्षण और विकास सुनिश्चित हो सके।
प्रतिबंध अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को नदियों या बहते जल स्रोतों में जाल बिछाने, मछली पकड़ने अथवा अवैध घेराबंदी करने की अनुमति नहीं होगी।
विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के नाव, जाल और अन्य उपकरण जब्त कर लिए जाएंगे।
साथ ही उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम-1948 की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

मत्स्य विभाग ने मछुआरा समुदाय और आम नागरिकों से अपील की है कि वे मत्स्य संरक्षण अभियान में सहयोग करते हुए निर्धारित अवधि तक प्रतिबंध का पालन करें।









