लखनऊ । UP Police Recruitment Exam 2026″ उत्तर प्रदेश में होने वाली आरक्षी भर्ती परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने स्पष्ट कहा है कि परीक्षा की गोपनीयता भंग करने या किसी भी प्रकार की अनियमितता में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया और इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए ताकि अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर तत्काल रोक लगाई जा सके।
उन्होंने अभ्यर्थियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए परीक्षा केंद्रों पर छाया, पेयजल, निर्बाध बिजली और वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार, 32,679 आरक्षी पदों के लिए 8 से 10 जून तक परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें करीब 29 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है।
बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि कोई साल्वर या नकल गिरोह का सदस्य पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के साथ संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।

सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम-2024 के तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर सात वर्ष तक की सजा और 10 लाख रुपये तक जुर्माना, जबकि दोबारा अपराध करने पर आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।









