कन्नौज । Crime News” इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म, गाली-गलौज और धमकी देने के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही उस पर दो लाख दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन के अनुसार, बहराइच जनपद के दरगाह शरीफ थाना क्षेत्र स्थित सलारगंज निवासी बुद्धिगिरि पुत्र रविगिरि के खिलाफ 14 दिसंबर 2023 को इंदरगढ़ थाने में मुकदमा संख्या 361/23 दर्ज किया गया था।
आरोप था कि उसने वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया तथा विरोध करने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी।
मामले में धारा 376, 504, 506 आईपीसी एवं 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।









